कुछ मामलों में Income Tax Return फाइल करने की Last Date बढ़ी, जानिए कितने दिनों का मिला वक्त
अगर आप भी एक टैक्सपेयर (TaxPayer) हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर है. आयकर (Income Tax) विभाग ने कुछ मामलों में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समयसीमा (Last Date) को बढ़ा दिया है.
अगर आप भी एक टैक्सपेयर (TaxPayer) हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर है. आयकर (Income Tax) विभाग ने कुछ मामलों में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समयसीमा (Last Date) को बढ़ा दिया है. आयकर विभाग ने समयसीमा 15 दिन और बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी है.
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के तहत आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख ऐसे करदाता के मामले में 30 नवंबर है, जिन्हें धारा 92ई में संदर्भित रिपोर्ट पेश करने की आवश्यकता होती है.
CBDT Extends Due Date for furnishing Return of Income for Assessment Year 2024-25.
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) November 30, 2024
➡️The due date for the assessees referred to in clause (aa) of Explanation 2 to Sub Section (1) of Section 139 has been extended from 30th November, 2024, to 15th December, 2024.
➡️ Circular No.… pic.twitter.com/4umO91ELAQ
एक आधिकारिक आदेश में कहा है गया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अब आकलन वर्ष 2024-25 के लिए समयसीमा बढ़ाकर 15 दिसंबर, 2024 कर दी है. अंतरराष्ट्रीय लेनदेन करने वाले करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ा दी गई है और उन्हें धारा 92ई के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है.
TRENDING NOW
FD पर Tax नहीं लगने देते हैं ये 2 फॉर्म! निवेश किया है तो समझ लें इनको कब और कैसे करते हैं इस्तेमाल
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा
(भाषा से इनपुट के साथ)
10:06 AM IST